छत्तीसगढ़

40 हजार रिश्वत प्रकरण में निलंबन आदेश जारी

Suspension order issued in ₹40,000 bribery case.

जांजगीर। जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश कुमार त्रिपाठी को एसपी विजय कुमार पांडेय ने मामले से जुड़े बातचीत का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद निलंबित कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी पर आरोप है कि उसने विकास देवांगन नामक व्यक्ति से जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40 हजार रुपये की मांग की थी। विकास ने पहले 30 हजार रुपये दिए, जिसके बाद शेष 10 हजार रुपये भी प्रधान आरक्षक को दे दिए। हालांकि पूरी रकम लेने के बावजूद कथित तौर पर जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा सका। काम नहीं होने पर जब विकास देवांगन ने अपने पैसे वापस मांगे तो प्रधान आरक्षक ने पैसे लौटाने से इंकार कर दिया। प्रसारित वीडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि, एसपी से शिकायत कर दो, मैं पैसा वापस नहीं करूंगा। मुझे लाइन अटैच करा दो, 10 हजार रुपये मैं दूंगा, तुम कुछ भी करो पैसे वापस नहीं करूंगा। प्रसारित वीडियो में प्रधान आरक्षक तत्कालीन चौकी प्रभारी दिलीप सिंह से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहा है। मामले का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी अकलतरा डीएसपी प्रदीप सोरी को सौंपी गई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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