सलखन गौठान में 14 मवेशियों की मौत, सरपंच गिरफ्तार
14 cattle died in Salkhan Gauthan, Sarpanch arrested

अवैध झटका तार से घेराबंदी, पशु क्रूरता अधिनियम और बीएनएस के तहत कार्रवाई
जांजगीर-चांपा। पुलिस ने गौठान प्रबंधन में गंभीर लापरवाही और मवेशियों की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। थाना शिवरीनारायण क्षेत्र के ग्राम सलखन गौठान में हुई 14 मवेशियों की मृत्यु के मामले में गौठान के प्रभारी, सरपंच रामकृष्ण कश्यप (उम्र 56 साल) को गिरफ्तार किया गया है। उन पर पशु क्रूरता और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को सलखन गौठान में बड़ी संख्या में मवेशियों के मृत होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा यदुमणि सिदार के नेतृत्व में तत्काल जांच दल मौके पर भेजा गया। जांच में पता चला कि गौठान, जो कचंदा जाने वाले मार्ग पर स्थित है, वहाँ रोड किनारे झटका तार से घेरा किया गया था। गौठान परिसर में स्थित नवा तालाब के मेढ़ पर और उसके आस-पास कुल 14 मवेशी (07 गाय और 07 बैल) मृत पाए गए, जबकि 05 मवेशियों के कंकाल भी मिले। इसके अतिरिक्त, 03 मवेशी घायल अवस्था में मिले, जिनका तुरंत इलाज कराया गया।
गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज
मृत मवेशियों का पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम कराया गया। जांच के बाद, थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 493/2025 के तहत धारा 325 बीएनएस और 11(1)(क) पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान, गौठान प्रबंधन में हुई गंभीर लापरवाही और मवेशियों की मौत के लिए ग्राम सरपंच रामकृष्ण कश्यप को दोषी पाया गया। पुलिस ने आरोपी सरपंच को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170, 126, और 135(3) के तहत विधिवत कार्यवाही की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सरपंच को कार्यपालिक दंडाधिकारी शिवरीनारायण के न्यायालय में पेश किया गया।
वर्जन
गौठान में मवेशियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौठान प्रबंधन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पशु क्रूरता को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
विजय कुमार पाण्डेय एसपी, जांजगीर चांपा


