मध्यप्रदेश

सचिवों और सरपंचों द्वारा वसूली की राशि जमा न करने पर वारंट जारी

Warrant issued for non-deposit of recovery amount by secretaries and sarpanches

रीवा मप्र रिपोर्टर सुभाष मिश्रा

रीवा। जिला पंचायत रीवा द्वारा धारा 89 की सुनवाई के दौरान पूर्व सरपंचों और सचिवों द्वारा वसूली की गई राशि जमा न करने पर संबंधितों के खिलाफ धारा 92(2) के तहत वारंट जारी किया गया था।
वारंट जारी होने के उपरांत अब तक ₹22,06,263 की राशि जमा कराई गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने बताया कि जनपद जवा अंतर्गत कंचनपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विनोद सिंह द्वारा ₹2,12,280, जीआरएस दीपक सिंह द्वारा ₹2,12,280, रायपुर कटुलियान ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच सुधा सोनी द्वारा ₹9,07,830, पूर्व सचिव अशोक सिंह द्वारा ₹5,30,000, सिरमौर जनपद के डिहिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सुरेश कुमार द्वारा ₹2,43,873 तथा नईगड़ी जनपद के बघवा कोटेर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव दिलीप पटेल द्वारा ₹1 लाख की राशि जमा कराई गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि शेष राशि वसूलने की प्रक्रिया जारी है। जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button