छत्तीसगढ़

ट्रेन में चेन पुलिंग पर अनुशासनात्मक कार्रवाई रद

Disciplinary action for chain pulling in trains cancelled

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कर्मचारी (टीटीई) को बड़ी राहत दी है। कर्मचारी पर ट्रेन की अलार्म चेन खींचने के मामले में विभागीय कार्रवाई के तहत वेतन कटौती और पदावनति की सजा दी गई थी। मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि आरोप अस्पष्ट और अस्थिर थे तथा यह सिद्ध नहीं किया गया कि उन्होंने बिना उचित कारण के चेन खींची थी।
यह है पूरा मामला
घटना 15 जुलाई 2010 की है, जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 2252 क्रबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस रवाना हुई। आस्टिन हाइड, जो उस समय रेलवे कर्मचारी (टीटीई) होते हुए भी यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कथित तौर पर ट्रेन की अलार्म चेन दो बार खींची। आरोप था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी परिवार की महिलाएं और सामान ट्रेन में चढ़ सकें। विभागीय जांच में दो आरपीएफ जवानों (गवाह) ने यह कहा कि कर्मचारी आस्टिन हाइड ने चेन खींची थी और कारण बताया कि उनका परिवार नहीं पहुंचा।

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