छत्तीसगढ़

मतदान के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक व 4 जून को शुष्क दिवस घोषित

रिपोर्टर : रवि गांधरला

बीजापुर। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीगसढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए समस्त देशी-विदेशी मदिरा (सीएस-2घघ) विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल -1घघ) एवं समस्त एफएल-7 कैन्टीन, कमाण्डेट 85, 168,170 एवं 229 बटालियन केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल बीजापुर को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात 17 अप्रैल दोपहर 03 बजे से लेकर 19 अप्रैल 2024 मतदान समाप्ति तक मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसी तरह मतगणना दिनांक 04 जून को शुष्क दिवस में सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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