हमर प्रदेश/राजनीति

नगर निगम जोन-3 ने लगाया वार्ड 12 में निर्माणाधीन दो भवनों के स्वामियों पर सड़क बाधित करने पर 4000 रूपये अर्थदण्ड

रायपुर। जनशिकायत मिलते ही वस्तुस्थिति की जानकारी लेने किये गये स्थल निरीक्षण के दौरान जनशिकायत सही मिलने पर नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 नगर निवेश विभाग द्वारा जोन 3 जोन कमिश्नर लोकेश चंद्रवंशी के निर्देश पर उप अभियन्ता अंजली बारले की उपस्थिति में जोन के तहत महात्मा गाँधी वार्ड क्रमांक 12 के अंतर्गत देवेन्द्र नगर सेक्टर -4 में भवन स्वामी राजेश नचरानी पर सड़क पर रेत, गिट्टी आदि निर्माण सामग्रीयां रखकर सड़क बाधित करना पाये जाने पर तत्काल 3000 रूपये एवं वार्ड 12 में दुर्गा नगर पंडरी तराई में भवन स्वामी असलम खान पर सड़क पर रेत रखकर सड़क बाधित करना पाये जाने पर तत्काल 1000 रूपये इस प्रकार दो निर्माणाधीन भवनों के सामने सड़क बाधित किया जाना पाये जाने पर रेत, गिट्टी आदि भवन निर्माण सामग्रीयां जेसीबी की सहायता से जप्त करते हुए कुल 4000 रूपये सड़क बाधा शुल्क के तौर पर सम्बंधितों पर अर्थदण्ड लगाया गया एवं प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया.

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