3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मारपीट कर लूट और वाहन चोरी की घटना को दिया था अंजाम
रायपुर। मारपीट कर लूट और वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूट की 104 पैकेट आर्गेनिक खाद, चारपहिया वाहन और चोरी की दोपहिया वाहन जब्त किया गया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 25,50,000 रूपये बताई जा रही है। दरअसल आरोपियों ने थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र में चारपहिया वाहन एवं वाहन में भरा आर्गेनिक खाद लूट सहित थाना टिकरापारा क्षेत्र से 1 दोपहिया वाहन चोरी की घटना को अंजाम दिया था । पकड़े गए सभी आरोपी आदतन अपराधी प्रवृत्ति के है, जो पूर्व में चोरी, लूट सहित अन्य मामलों में कई बार जेल निरूद्ध रह चुके है ।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी चंदन सिंह ठाकुर ने अशोक लिलैंड चार चक्का छोटा हाथी चोरी होने की थाना तिल्दा नेवरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि 5 जुलाई को शाम करीब 5.00 बजे यूनिक कंपनी के गोदाम ट्रांसपोर्टनगर बंजारी रायपुर से उक्त वाहन में आर्गेनिक खाद भरकर रात्रि 11.00 बजे बिलासपुर जाने हेतु निकला था। इस दौरान थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भूमिया के सोमनाथ मंदिर जाने के रास्ते के पास रात्रि करीबन 2 बजे दो व्यक्ति प्रार्थी को वाहन से नीचे उतारकर उसकेे साथ मारपीट करते हुये उसके विवो कंपनी का मोबाईल फोन एवं पर्स में रखें नगदी रकम 1000 रू, ड्रायविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र तथा वाहन की चाबी को लूटकर वाहन में तीनो बैठकर वहां से फरार हो गये। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तिल्दा नेवरा में अपराध क्रमांक 264/23 धारा 394, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उन मार्गो में भी लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ-साथ अज्ञात आरोपियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने हेतु जिस दोपहिया वाहन का उपयोग के संबंध में जानकारी एकत्र करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त वाहन प्रार्थी नर्मदा प्रसाद रात्रे का है तथा उक्त वाहन को कोई अज्ञात आरोपी द्वारा 5 जुलाई को गोकुल नगर टिकरापारा स्थित शराब दुकान पास से चोरी कर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना टिकरापारा में दर्ज कराये जाने पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 330/23 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु मुखबीर भी लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर लूट/चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र कर अज्ञात अरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त भाठागांव पुरानी बस्ती निवासी राजू सिन्हा उर्फ बाबू के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा राजू सिन्हा उर्फ बाबू की पतासाजी कर उसे पकड़ा गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम के सदस्यों को गुमराह किया जा रहा था, कि प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर राजू सिन्हा उर्फ बाबू अपने झूठ के सामने टिक न सका और अंततः उसके द्वारा अपने साथी शुभम सोनी, शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू एवं कान्हा के साथ मिलकर लूट व वाहन चोरी की दोनों घटनाओं को अंजाम देना बताया गया।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त शुभम सोनी एवं शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू की पतासाजी कर उन्हें भी पकडा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चारों ने मिलकर लूट करने की योजना बनायी तथा योजना के अनुसार दिनांक घटना को आरोपी राजू सिन्हा उर्फ बाबू, शुभम सोनी एवं कान्हा तीनों मिलकर पहले गोकुल नगर टिकरापारा स्थित शराब दुकान पास खड़ी मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक सी जी/04/एच वाय/9371 को चोरी किये तथा रात्रि में ही चोरी की मोटर सायकल में आरोपी राजू सिन्हा उर्फ बाबू, शुभम सोनी एवं शेष नारायण शर्मा उर्फ शेषू तीनों घटना को अंजाम देने हेतु रवाना हुए तथा आरोपी कान्हा अपने घर भाठागांव रायपुर था। उक्त तीनों आरोपी अपनी पहचान छिपाने के उद्देश्य से सी.सी.टी.व्ही. कैमरों में कैद होने से बचने हेतु रायपुर बिलासपुर मुख्य मार्ग से न जाकर अंदर के मार्गो का उपयोग करते हुए घटना स्थल पास पहुंचे तथा तीनों मिलकर प्रार्थी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया ।