हमर प्रदेश/राजनीति

रोड पर बसे खड़ी कर यातायात बाधित करने वाले बस एजेंटों की दुकानें सील

रायपुर। वरिष्ट पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर एवं अति पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक माहेश्वरी, अति पुलिस अधीक्षक (पश्चिम ), डीसी पटेल के मार्गदर्शन में भाटागांव अंतर्राजीय बस स्टैंड की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में सार्थक पहल करते हुवे निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन ,परिवहन विभाग के साझा प्रयास से आज बस स्टैंड के बाहर आम रोड में जगह जगह टिकिट काउंटर खोल कर यात्रियों को रोक कर रखने , देर तक बसों को रोक कर आवागमन बाधित करने वाले बस एजेंटों की लगभग 20 दुकानें सील की गई या तोड़ी गई। भाटागाँव बस स्टैंड से लेकर भाटागांव चौक और रावणभाठा तक के रोड में आम शिकायते थी की यात्रियों को अपने ऑफिस के सामने जबरन रोक लिया जाता है। टिकिट के नाम पर मनमाना रकम वसूल किया जाता है। बेतरतीब तरीके से बसों के फर्जी टिकट काट कर यात्रियों को बसों में बिठा दिया जाता है। इन शिकायतों के मद्देनजर , कई स्तर पर पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन, परिवहन विभाग की बैठके हुई जिसमे कार्ययोजना तय की गई.. और क्रमबद्ध तरीके से कार्यवाही सुनिश्चित किया जा रहा है। बस स्टैंड के अंदर भी एजेंटों और हाकरो द्वारा यात्रियों से बदसलूकी , असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट आदि की घटनाओं के मद्देनजर, बसस्टैंड यातायात थाने के अंदर ही पृथक से पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है जहा पूरे समय पुलिस बल उपलब्ध रहेगा। साथ ही बसस्टैंड के अंदर लगे सारे सीसीटीवी कैमरा का नियंत्रण पुलिस के पास रहेगा जिससे बस स्टैंड के अंदर की गतिविधियों पर निगरानी रखा जा सके।
बाहरी अवांछनीय तत्वों की पहचान करने के उद्देश्य से बस एजेंटों, बस ऑपरेटर, स्टाफ, पार्किंग स्टाफ के लिए आई कार्ड जारी किया जा रहा है।
पार्किंग को लेकर विवाद के चलते निगम में काम से आने वालो के लिए पेड पार्किंग के बाजू में निगम के द्वारा पृथक से फ्री पार्किंग स्पेस दिया गया है। जहां पर ऑटो चालक भी सवारी उतार सकेंगे। बस स्टैंड और आस पास कुछ ऐसे बस एजेंट सक्रिय है जिनके पास न तो लाइसेंस है, न ही स्वयं की बसे है.. जो मनमाने तौर पर किसी भी बस का टिकिट काट कर बस में सवारी को चढ़ा देते है और इसका अतिरिक्त कमिशन बस वालो से वसूल करते है। इनके द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा पैसा टिकिट के नाम पर लेने की शिकायते भी है। ऐसे एजेटो को परिवहन विभाग का बुकिंग एजेंट लाइसेंस बनाने की अनिवार्यता कर दी गई है..नियमों का पालन नहीं करने की दशा में उन पर सक्त कानूनी कार्यवाही के निर्देश वरिष्ट अधिकारियों ने जारी किए है।

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