अनुसूचित जाति के 8 व अनुसूचित जनजाति के 5 हितग्राहियों के लिए 5 लाख 45 हजार स्वीकृत

गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आज आयोजित अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितों के लिए राहत राशि स्वीकृत किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजााति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 व नियम 1995 के तहत विभिन्न धाराओं में 1 अप्रैल 2024 से 23 सितम्बर 2024 की स्थिति में कुल 13 पीड़ितों को कुल 5 लाख 45 हजार रूपये के राहत राशि स्वीकृत की गई है।

जिला स्तरीय अनुसूचित जाति व जनजाति निवारण मॉनिटर्रिंग समिति की बैठक कलेक्टर अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति के 8 प्रकरण के लिए 4 लाख 25 हजार रुपए और अनुसूचित जनजाति के 5 प्रकरण के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किया गया। इनमें अनुसूचित जाति के एक पीड़ित को 1 लाख 50 हजार, एक पीड़ित को 75 हजार रुपए, दो पीडितों को 50-50 हजार रुपए व चार पीड़ितों को 25-25 हजार रुपए स्वीकृत किये गये। इसी तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के चार पड़ितों को 25-25 हजार एवं एक पीड़ित को 20 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है।

Exit mobile version