फर्जी साधू बनकर ठगी करने वाले पंजाब के 4 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। फर्जी साधू बनकर ठगी करने वाले पंजाब के 4 अंतर्राज्यीय आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। दरअसल पुलिस की पकड़ में आए आरोपी देशभर में घुम-घुम कर लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस आरोपियों से ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी उमेश माथुर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बूढ़ापारा में राजश्री ज्वेलर्स नाम से दुकान है। उसके दुकान के बाहर 30 मई को दोपहर करीब 1ः05 बजे दो व्यक्ति टहल रहे थे और दोनों साधू कि वेशभूषा में थे, जिसमें से एक अज्ञात पुरुष दुकान के अंदर आया और अपने आप को नागा साधू बताकर प्रार्थी को बोला मुझे कुछ दान दक्षिणा दो, तब प्रार्थी ने उसे पांच रुपये दिया। तब वह अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के भविष्य् के बारे मे बताकर उसे अपने बातों में उलझाने लगा और बोला आपके जेब में 20 रुपये का नोट है उसे मेरे हाथ में दो उसे मैं आपको वापस कर दूंगा। तुम उस पैसे से गाय को रोटी खिला देना। तब प्रार्थी उसे 20 रुपये का नोट दे दिया, तो वह अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी द्वारा दिये 20 रुपये का नोट को 2 नोटो में बदल कर उसे वापस कर दिया। फिर वह व्यक्ति अपनी बातो में प्रार्थी को उलझाकर उसके दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में पहने सोने कि एक नग पुरानी ईस्तेमाली अंगूठी वजनी 10 ग्राम जिसमें पीले रंग का पुखराज जड़ा को मांगा और बोला कि मैं इस अंगूठी को शक्तिशाली बना दूंगा, तब प्रार्थी उस पर विश्वास करके अपने दाहिने हाथ की उंगली में पहने सोने कि एक नग अंगुठी जिसमें पुखराज जड़ा था कीमती 45,000/- रू को दे दिया तब वह नागा साधू अंगूठी को अपने मुंह में डाल दिया तब प्रार्थी बोला कि मेरी अंगूठी वापस करों तब वह अज्ञात नागा साधू बोला कि मैं तो अंगूठी निगल लिया हूं मेरा पेट काटकर निकाल लो इस प्रकार अज्ञात व्यक्तिय प्रार्थी को अपने झांसे में लेकर उसके साथ ठगी कर उसकी अंगूठी लेकर फरार हो गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 267/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्राथी से विस्तृत पूछताछ करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर प्रकरण में संलिप्त अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुये आरोपियों द्वारा फरार होने हेतु जिन मार्गो का उपयोग किया गया था, उन मार्गो मंे भी लगे कैमरों के फुटेजों का लगातार अवलोकन कर उन्हें फॉलो किया जा रहा था। तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपियों की दिल्ली में उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली रवाना होकर आरोपियों की पतासाजी कर आरोपियों को दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास पकड़कर रायपुर लाकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया।

जिस पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग सोने की अंगूठी वजनी 10 ग्राम पुखराज जड़ित कीमती लगभग 45,000/-रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी में मीथन नाथ ग्राम भाईरूपा जिला भटिण्डा थाना रामप्राफुल पंजाब, कलवीर उर्फ कुलबीर नाथ निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब, संजूनाथ निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब और लखविन्दर नाथ निवासी ग्राम धनौली मण्डी थाना पक्काबाद जिला बरनाला पंजाब शामिल है।

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