छत्तीसगढ़

31 मार्च के बाद बकाया पर लगेगा 17% अधिभार

17% surcharge will be levied on outstanding dues after March 31.

रायपुर। संपत्तिकर बकायादारों को बिना अधिभार के भुगतान करने के लिए अब केवल पांच दिन शेष हैं। 31 मार्च के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। निगम अधिकारियों के अनुसार तय समय तक भुगतान नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कुर्की और सीलबंदी जैसे कदम शामिल हैं।

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दिनों में भी सभी जोन कार्यालय खुले रखे जाएंगे, ताकि करदाता आसानी से अपना भुगतान कर सकें। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी लगातार जारी है, जिससे घर बैठे ही कर जमा किया जा सकता है।

छुट्टी के दिन भी खुलेंगे काउंटर

करदाताओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। 26 मार्च (श्रीराम नवमी), 28-29 मार्च (शनिवार-रविवार) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को भी सभी जोन कार्यालयों के काउंटर खुले रहेंगे। यहां सामान्य दिनों की तरह ही भुगतान किया जा सकेगा।

निगम के अनुसार बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई है, ताकि अंतिम समय में किसी को परेशानी न हो।

घर बैठे ऐसे करें भुगतान

लाइन से बचने के लिए ऑनलाइन विकल्प पूरी तरह सक्रिय है। मोर रायपुर एप डाउनलोड कर या वेबसाइट के माध्यम से कुछ ही मिनटों में भुगतान किया जा सकता है। मोबाइल या कंप्यूटर से लॉगिन कर संपत्ति विवरण डालते ही बकाया राशि दिखाई देती है, जिसे तुरंत जमा किया जा सकता है।

डिजिटल भुगतान करने पर रसीद भी तुरंत मिल जाती है, जिससे समय की बचत होती है और अंतिम समय की भागदौड़ से राहत मिलती है।

देर की तो बढ़ेगा बोझ

31 मार्च के बाद बकायादारों पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा। इसके साथ ही वसूली की प्रक्रिया तेज होगी, जिसमें संपत्ति की कुर्की और सीलबंदी जैसी कार्रवाई शामिल हो सकती है।

ऐसे मामलों में आर्थिक नुकसान के साथ कानूनी प्रक्रिया भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द भुगतान कर देना चाहिए, ताकि अतिरिक्त बोझ और परेशानी से बचा जा सके।

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