रीवा -मप्र रिपोर्टर सुभाष मिश्रा
रीवा: गांधी जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर आज रीवा केंद्रीय जेल से 12 कैदियों को रिहा किया गया। इन सभी कैदियों की रिहाई हाईकोर्ट में जमानत की अपील वापस लेने के बाद की गई।
जेल अधीक्षक एस. के. उपाध्यक्ष ने बताया कि गंभीर धाराओं के तहत सजा पाने वाले कैदियों की रिहाई नहीं की जा रही है। रिहाई के इस क्रम में जेल मुख्यालय और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला स्तरीय समिति के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
रिहा होने वाले कैदियों में शामिल हैं:
जियालाल बसोर, भारत सिंह, बिक लनू सिंह गोड़, सत्येंद्र सिंह परिहार, देवलाल सिंह, रामराज गोंड, धनीराम सिंह, लालन पाव, रामनरेश बैगा, संतोष कुमार सिंह, रामू बसोर, राकेश द्विवेदी।
विवरण:
सभी 12 कैदी हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके हैं।
धारा 302 के तहत आजीवन सजा पाने वाले कैदियों में से कुछ ने सूखी सजा के 14 साल और माफी मिलाकर कुल 20 वर्ष की सजा पूरी की।
रिहा होने वाले कैदियों में एससी-एसटी के तहत आजीवन सजा पाने वाला एक कैदी भी शामिल है।
जिलों के अनुसार: सीधी और सिंगरौली के 2-2, अनूपपुर के 3, शहडोल के 4 और उमरिया के 1 कैदी रिहा किए गए।
रिहाई की सूचना कैदियों के परिजनों को पहले ही दी जा चुकी थी।
