रायपुर। साइबर ठगी में पैसे गंवाने के बाद अक्सर लोगों को लगता है कि अब रकम वापस मिलना मुश्किल है, लेकिन रायपुर के पंडरी में रहने वाले नईम कुरैशी को उनके 43 हजार रुपए वापस मिल गए। रायपुर पुलिस के मुताबिक, MRM पोर्टल के जरिए यह रकम लौटाई गई है। अब पुलिस इस पोर्टल की मदद से दूसरे पीड़ितों को भी होल्ड रकम वापस पाने की प्रक्रिया बता रही है।
राहत की बात यह है कि 50 हजार रुपए तक की होल्ड रकम वापस पाने के लिए पात्र मामलों में FIR और कोर्ट के आदेश की कॉपी के बिना भी आवेदन किया जा सकता है। यानी हर मामले में रकम वापस पाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, आवेदन मिलने के बाद शिकायत और जरूरी जानकारी की जांच की जाएगी। इसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार रकम लौटाने पर फैसला लिया जाएगा।
